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हादसे में मौत, बीमा कंपनी दे 22 लाख

Sun, 07 Sep 2014 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 07 Sep 2014 12:49 AM IST
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Insurance company to pay 22 lacs accidental claim
कैथल। अदालत ने बीमा कंपनी को सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 22 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही हादसे के घायलों की एक से पांच लाख रुपये तक मुआवजा देने को कहा है।
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घटना के अनुसार, 5 दिसंबर 2012 को सोहन लाल अपने बेटे प्रवीन कुमार, चाचा छबील दास के साथ तरावड़ी से कलायत आ रहे थे। उनके साथ कार में उनका मुनीम पवन कुमार भी था। शाम को चार बजे जब वे गांल सग्गा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक कार के चालक राजकुमार ने लापरवाही से ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय गलत दिशा में जाकर उनकी कार को टक्कर मार दी।
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हादसे में पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सोहन लाल, प्रवीन व छबील दास घायल हो गए। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि मृतक पवन कुमार के पिता लिज्जा राम निवासी कलायत, बहने व भाई ने कैथल के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए आवेदन दिया था।
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जज जयवीर सिंह ने इश्योरेंस कंपनी को हादसे में मारे गए पवन कुमार के परिजनों को 22 लाख 85 हजार रुपये व घायल प्रवीन कुमार को पांच लाख 22 हजार रुपये, सोहन लाल को एक लाख 20 हजार रुपये व छबील दास के एक लाख 61 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं।
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