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Chandigarh News: ऑटो-ई रिक्शा में काली परदे लगाना गैरकानूनी, 28 फरवरी तक हटाने के आदेश

Sat, 01 Feb 2025 01:59 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:59 AM IST
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Installing black curtains in auto-e rickshaws is illegal, orders to remove them by February 28
चंडीगढ़। शहर में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों की ओर से बारिश और ठंड से बचाव के लिए वाहनों में काली शीट या पर्दे लगाए हुए हैं। प्रशासन ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यह कानूनन मान्य नहीं है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100 के अनुसार तीन पहिया वाहनों और हुड व साइड कवर वाले वाहनों में केवल ऐक्रेलिक या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट लगाने की अनुमति है। यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल पारदर्शी ऐक्रेलिक या प्लास्टिक शीट का ही उपयोग करें। प्रशासन ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 28 फरवरी की अंतिम तिथि तय की है। निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी वाहन में काली शीट या पर्दे पाए जाते हैं, तो संबंधित ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालान या वाहन जब्त किया जाना शामिल है।
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