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'दावत...' से पहले परिणीति चोपड़ा को नोटिस

Fri, 19 Sep 2014 03:38 PM IST
कुलदीप चहल/अमर उजाला, अंबाला कैंट
कुलदीप चहल/अमर उजाला, अंबाला कैंट Updated Fri, 19 Sep 2014 03:38 PM IST
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income tax notice issued by parineeti chopra

बॉलीवुड स्टार परिणीति चोपड़ा को आयकर विभाग अंबाला सर्कल ने नोटिस भेजा है जो इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में है। अभिनेत्री या उसके प्रतिनिधि को 23 सितंबर को पेश होना होगा। नोटिस परिणीति चोपड़ा के अंबाला कैंट स्टाफ रोड स्थित घर पर भेजा गया है।

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यह है नोटिस
आयकर विभाग की ओर से नोटिस सेक्शन 143(2) आयकर एक्ट 1961 के तहत भेजा गया है। नोटिस कुमारी परिणीति पवन चोपड़ा, 51-ए, स्टाफ रोड, अंबाला कैंट के पते पर भेजा गया है। नोटिस आयकर रिटर्न 2013-14 के संबंध में है। इसी को लेकर आयकर विभाग अंबाला सर्कल के अधिकारी को कुछ जानकारियां चाहिए। इस संबंध में विभाग ने परिणीति पवन चोपड़ा अथवा उनके प्रतिनिधियों को 23 सितंबर को कार्यालय में सुबह साढ़े ग्यारह बजे पेश होने को कहा है।
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इसीलिए दिया गया है नोटिस

income tax notice issued by parineeti chopra

सेक्शन 143(2) आयकर एक्ट 1961 के तहत आयकर विभाग रिटर्न के मामले में कंप्यूटराइज्ड तरीके से काम करता है। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो कंप्यूटर रैंडमली केस को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट करता है। इसमें आय के आंकड़ों में अचानक बढ़ोतरी आदि का मामला भी देखा जा सकता है। इस संबंध में जिसे नोटिस दिया गया है वह स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि को (लिखित रूप से अधिकृत कर) भेज सकता है।

‘कुमारी परिणीति पवन चोपड़ा को सेक्शन 143(2) इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कैंट स्थित आवास पर नोटिस भेजा गया है। यह एक प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई केस कंप्यूटराइज्ड तरीके से स्क्रूटनी के लिए लगता है।
शाहिद परवेज, सहायक आयुक्त आयकर, अंबाला सर्कल

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