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आयकर विभाग के सुपरिटेंडेंट को चार साल कैद

Thu, 17 Apr 2014 09:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 17 Apr 2014 09:17 AM IST
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income tax four year imprisonment
रिश्वत लेते पकड़े आयकर विभाग के सुपरिटेंडेंट रविंदर कुमार अरोड़ा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत ने चार साल की कैद की सजा सुनाई है।
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इसके साथ उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। पंचकूला सेक्टर 2 निवासी अंबरीश अरोड़ा ने 12 अगस्त 2011 विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उसकी मध्यमार्ग स्थित सेक्टर 8 में एमएस पाइनर फाइनेंसल सर्विस कंपनी है।
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आयकर विभाग के सुपरिटेंडेंट रविंद्र कुमार अरोड़ा ने उनके द्वारा जमा करवाए गए 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के सर्विस टैक्स की असेसमेंट पर आबजेक्शन लगा दिया था।
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जब उन्होंने सुपरिटेंडेंट से संपर्क किया तो आबजेक्शन दूर करने के लिए उन्होंने बीस हजार की मांग की। रकम ज्यादा होने पर दोनों के बीच सौदा दस हजार रुपये में हुआ।


उन्होंने सुपरिटेंडेंट रविंदर कुमार द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत विजिलेंस को दे दी थी। विजिलेंस ने सेक्टर 17 दफ्तर में ट्रैप लगाकर सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।
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