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इनकम टैक्स विभाग की ‘इनकम डिक्लेरेशन स्कीम’ शुरू, उठाएं फायदा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 26 Jun 2016 11:58 PM IST
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए ‘आय घोषणा’ के नाम से नई स्कीम लॉन्च की है। उठाएं फायदा। दरअसल अगर आप आयकरदाता हैं और आपने पिछले साल किसी इनकम या संपत्ति की जानकारी आईटीआर में नहीं दी या देने से चूक गए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए एक ओर मौका लाया है। विभाग ने ‘आय घोषणा’ के नाम से नई स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत पिछले वर्ष की अघोषित इनकम या संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं।
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इनकम टैक्स विभाग की ओर से इन दिनों इस स्कीम को लेकर शहर में जगह-जगह लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें लोगों और खासकर व्यापारियों को बताया जा रहा है कि, अगर पिछले वर्षों में उन्होंने कोई आय या संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी है तो उनके पास अब इसे बताने का मौका है।
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सैलरी या आय किसी अन्य स्रोत से जैसे किसी इनवेस्टमेंट के ब्याज से होने वाली आय या अन्य तरीकों से कोई इनकम हुई है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में नहीं दी है तो अब इसे दे सकते हैं।
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इसे घोषित करने की समय अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक है। इस पर विभाग की ओर से 45 प्रतिशत इनकम टैक्स/सरचार्ज/पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं अगर कोई बेनामी संपत्ति की जानकारी दे रहे हैं तो आपको इसकी घोषणा 30 सितंबर तक करनी होगी और इस पर 30 नवंबर तक विभाग को टैक्स जमा करा सकते हैं।