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हाईकोर्ट का अहम आदेश- आतंकवाद और दंगा पीड़ितों को मेडिकल एडमिशन में आरक्षण दे पंजाब

Sat, 27 Jul 2019 01:22 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 27 Jul 2019 01:22 AM IST
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Important orders Of Punjab And Haryana High Court About Medical admission
सांकेतिक तस्वीर

पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए आतंकवाद और दंगा पीड़ितों के बच्चों को आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने खिलाड़ियों के लिए 3 प्रतिशत रिजर्वेशन की व्यवस्था के भी निर्देश जारी किए हैं। अब पंजाब सरकार को नए  सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

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विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष मेडिकल एडमिशन में आरक्षण की विभिन्न समस्याओं को रखा गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि एडमिशन प्रक्रिया में देरी न हो इसलिए अभी फैसला जरूरी है।
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ऐसे में अभी फिलहाल छोटे आदेश जारी किए गए हैं और विस्तृत आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आतंकवाद और दंगा पीड़ितों के बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, जो सही नहीं है। 
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ऐसे में इन परिवारों के बच्चों को एडमिशन में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ न देने का मुद्दा उठाया गया तो हाईकोर्ट ने उन्हें भी तीन फीसदी आरक्षण का लाभ देने का आदेश पंजाब सरकार को जारी किया है। 


पंजाब सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़े वर्ग के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ताओं से असहमति जताते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब इस आदेश का पालन करते हुए पंजाब सरकार को नए सिरे से एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। 

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