फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Important decision about the recruitment of 3522 ETT teachers in Punjab

3,522 ईटीटी शिक्षकों को राहत, अब इस उम्र तक बढ़ गई भर्ती सीमा

Tue, 04 Apr 2017 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 04 Apr 2017 09:27 AM IST
विज्ञापन
Important decision about the recruitment of 3522 ETT teachers in Punjab
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब में 3522 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब ईटीटी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 के स्थान पर 42 साल होगी।
विज्ञापन


यह फैसला 38 याचिकायों का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सुनाया है।  सरकार ने ही पंजाब स्टेट एजुकेशन क्लास-3 (प्राइमरी स्कूल काडर) सर्विस रूल्स-1997 के तहत आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल तय की है।
विज्ञापन


यह एक स्पेशल लॉ है, जिसकी नोटिफिकेशन जून 1998 में कर दी गई थी। पंजाब सिविल सर्विसेस (जनरल एंड कॉमन कंडीशन ऑफ सर्विसेस) रूल्स-1994 हैं, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 37 साल है।  
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जब विषय में स्पेशल लॉ है तो उसके होते हुए जनरल लॉ के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते हैं। पंजाब सरकार ने दिसंबर 2015 में ईटीटी के 3522 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल तय की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

ये तर्क सुनने के बाद मिली राहत

Important decision about the recruitment of 3522 ETT teachers in Punjab
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर बताया था कि सरकार ने 1997 में पंजाब स्टेट एजुकेशन क्लास-3 (प्राइमरी स्कूल काडर) सर्विस रूल्स-1997 के तहत आवेदन के लिए आयुसीमा 18 से 42 साल तय की है।

यह एक स्पेशल लॉ है, जिसे की 1994 के जनरल लॉ पर तरजीह दी जाती है। ऐसे में जब स्पेशल लॉ मौजूद है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। वहीं, पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया था।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तय कर दिया है कि जब स्पेशल लॉ है तो उसे जनरल लॉ पर तरजीह दी जा सकती है। ऐसे में नियुक्ति के लिए जो अधिकतम आयु सीमा 37 साल तय की गई है, सही नहीं है।

स्पेशल लॉ के तहत 42 साल की आयुसीमा निर्धारित कर दी गई है तो उसे ही मान्य माना जाना चाहिए न कि उससे पहले के रूल के अनुसार आयु सीमा तय की जाए। हाईकोर्ट ने यह याचिकाएं स्वीकार करते हुए इस विज्ञापन की शर्तों को स्पेशल रूल्स के अनुसार सही नहीं पाया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed