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किसी अपने की कोरोना से मृत्यु हुई तो 90 दिन के अंदर मुआवजे के लिए कर सकेंगे आवेदन
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चंडीगढ़। अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है तो यूटी प्रशासन की ओर से परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है। पहले मुआवजे के लिए आवेदन करने का समय 60 दिन था। अब प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि 21 मार्च 2022 के बाद से कोरोना से होने वाली मृत्यु पर परिजन 90 दिन के अंदर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अगर तय समय के अंदर परिजन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो भी उन्हें एक मौका दिया जाएगा। वह शिकायत निवारण समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। समिति की तरफ से देखा जाएगा कि वह तय समय के अंदर आवेदन क्यों नहीं कर पाए हैं और मेरिट के आधार पर उनके आवेदन को स्वीकार भी किया जा सकता है। शिकायत निवारण समिति के लिए परिजन सेक्टर-17 स्थित नगर निगम ऑफिस में पहले फ्लोर पर रूम नंबर-115 में ज्वाइंट कमिश्नर कम चेयरमैन से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले प्रशासन ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन की सुविधा दी है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि https://serviceonline.gov.in/citizenRegistration.html पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यहां पर सबसे पहले आवेदन कर्ता को पंजीकृत करना होगा।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदन के लिए मृतक का आईडी प्रूफ, आवेदक का आईडी प्रूफ, मृतक और आवेदक के संबंध से जुड़ी आईडी कार्ड, कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु के कारणों का मेडिकल सर्टिफिकेट, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट व कैंसिल चेक देना होता है। मृतकों के वारिसों को सहायता देने के लिए बनाई गई शिकायत निवारण कमेटी में स्वास्थ्य विभाग की निदेशक, जीएमसीएच-32 के मेडिसिन विभाग के प्रमुख और पल्मोनरी विभाग के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है। मुआवजा प्राप्ति संबंधी कोई भी शिकायत होने पर इस कमेटी को अपील दायर की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने कोर्ट के इसी आदेश के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
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अगर तय समय के अंदर परिजन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो भी उन्हें एक मौका दिया जाएगा। वह शिकायत निवारण समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। समिति की तरफ से देखा जाएगा कि वह तय समय के अंदर आवेदन क्यों नहीं कर पाए हैं और मेरिट के आधार पर उनके आवेदन को स्वीकार भी किया जा सकता है। शिकायत निवारण समिति के लिए परिजन सेक्टर-17 स्थित नगर निगम ऑफिस में पहले फ्लोर पर रूम नंबर-115 में ज्वाइंट कमिश्नर कम चेयरमैन से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले प्रशासन ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन की सुविधा दी है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि https://serviceonline.gov.in/citizenRegistration.html पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यहां पर सबसे पहले आवेदन कर्ता को पंजीकृत करना होगा।
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आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदन के लिए मृतक का आईडी प्रूफ, आवेदक का आईडी प्रूफ, मृतक और आवेदक के संबंध से जुड़ी आईडी कार्ड, कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु के कारणों का मेडिकल सर्टिफिकेट, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट व कैंसिल चेक देना होता है। मृतकों के वारिसों को सहायता देने के लिए बनाई गई शिकायत निवारण कमेटी में स्वास्थ्य विभाग की निदेशक, जीएमसीएच-32 के मेडिसिन विभाग के प्रमुख और पल्मोनरी विभाग के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है। मुआवजा प्राप्ति संबंधी कोई भी शिकायत होने पर इस कमेटी को अपील दायर की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने कोर्ट के इसी आदेश के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
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