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Haryana News: आईएएस डी. सुरेश ने ACB प्रमुख के खिलाफ मुख्य सचिव को लिखा पत्र, लगाया ये आरोप

Wed, 19 Jul 2023 10:53 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 19 Jul 2023 10:53 PM IST
सार

पत्र में डी. सुरेश ने एसीबी के डीजी के खिलाफ व्यक्तिगत भी आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की भी मांग की है। उनका आरोप है कि आईपीएस अधिकारी खुद कथित अनियमितताओं के एक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ताकि खुद को संभावित सीबीआई और सीवीसी जांच से बचाया जा सके।

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IAS D Suresh wrote a letter to the Chief Secretary against the ACB chief
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के खिलाफ मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखा है। पत्र में आईएएस ने एसीबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही जांच में दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप हैं। डी. सुरेश ने मुख्य सचिव को आईएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते एसोसिएशन की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है।

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आईएएस डी. सुरेश दिल्ली में हरियाणा के रेजिडेंट कमिशनर हैं और प्लाट आवंटन के मामलों में के संबंध में एसीबी की तीन जांचों का सामना कर रहे हैं। आईएएस डी. सुरेश ने अपने खिलाफ प्रारंभिक जांच को अवैध करार देते हुए कहा है कि यह जांच सरकार की पूर्व अनुमति के बिना की गई थी। साथ ही दावा किया कि उनके खिलाफ जांच में किसी भी एसओपी का पालन नहीं किया गया है। 
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पत्र में डी. सुरेश ने एसीबी के डीजी के खिलाफ व्यक्तिगत भी आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की भी मांग की है। उनका आरोप है कि आईपीएस अधिकारी खुद कथित अनियमितताओं के एक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ताकि खुद को संभावित सीबीआई और सीवीसी जांच से बचाया जा सके। उधर, इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

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प्लाट आवंटन से जुड़ा है मामला

डी. सुरेश के खिलाफ शुरू की गई तीन जांचों में से एक में, एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत उसके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 55-56 में स्प्रिंगडेल्स स्कूल सोसाइटी को एक प्राथमिक स्कूल के लिए 1.5 एकड़ जमीन के आवंटन से संबंधित है। आरोप है कि स्कूल की साइट को 1993 में प्रचलित दरों पर 2019 में एक सोसायटी को फिर से आवंटित किया गया था, जिससे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को वित्तीय नुकसान हुआ। 2019 में डी. सुरेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक थे।

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