फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   human rights Commission notice to civil surgeon, Gurgaon

गुड़गांव के सिविल सर्जन को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

Fri, 05 Feb 2016 08:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 05 Feb 2016 08:07 PM IST
विज्ञापन
human rights Commission notice to civil surgeon, Gurgaon

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुड़गांव के सिविल अस्पताल में एक जच्चा-बच्चा को एंबुलेंस मुहैया नहीं कराए जाने की घटना के बारे में मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गुड़गांव सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन को 12 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन


आयोग ने पटौदी निवासी महिला के बारे में छपी उस खबर पर सज्ञान लिया है, जिसमें महिला को प्रसव के बाद अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद एंबुलेंस सुविधा मुहैया नहीं कराई गई।
विज्ञापन


महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से एंबुलेंस उपलब्ध कराने का आग्रह किया और इस बाबत अधिकारियों से भी गुहार लगाई लेकिन महिला व उसके परिजन तीन घंटे तक अस्पताल में इधर-उधर भटकते रहे और आखिरकार उन्हें बस लेकर घर जाना पड़ा। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना चलाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति एचएस भल्ला ने इस घटना को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना कि गुड़गांव अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ आम नागरिक को नहीं दिया। आयोग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 12 मई के लिए नोटिस जारी कर मामले पर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed