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Chandigarh News: हिसार महानगर प्राधिकरण बनाने पर सदन ने लगाई मुहर
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हिसार महानगर प्राधिकरण बनाने पर सदन ने लगाई मुहर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत के बाद अब हिसार में भी महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। विधानसभा में पेश किए गए हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 को सदन ने मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण गठन के बाद हिसार में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्राधिकरण शहर के स्थायी और संतुलित विकास के लिए अपना विजन तैयार करेगा और उसी के मुताबिक शहर में विकास की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
नौकरियों-शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण
हरियाणा में अब पिछड़ा वर्ग के युवाओं को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिल सकेगा। हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 सदन ने पारित कर दिया है। इससे पहले मंत्री परिषद ने 30 जनवरी की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
हरियाणा विनियोग विधेयक पारित
वित्त वर्ष 2023-24 में सेवाओं के लिए राज्य की संचित निधि में से कुल 47.71 अरब रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024 पारित किया गया है।
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भूमि उपयोग के लिए संशोधन विधेयक पास
हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2024 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकड़ों के लिए विशेष प्रावधान करना है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत के बाद अब हिसार में भी महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। विधानसभा में पेश किए गए हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 को सदन ने मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण गठन के बाद हिसार में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्राधिकरण शहर के स्थायी और संतुलित विकास के लिए अपना विजन तैयार करेगा और उसी के मुताबिक शहर में विकास की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
नौकरियों-शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण
हरियाणा में अब पिछड़ा वर्ग के युवाओं को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिल सकेगा। हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 सदन ने पारित कर दिया है। इससे पहले मंत्री परिषद ने 30 जनवरी की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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हरियाणा विनियोग विधेयक पारित
वित्त वर्ष 2023-24 में सेवाओं के लिए राज्य की संचित निधि में से कुल 47.71 अरब रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024 पारित किया गया है।
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भूमि उपयोग के लिए संशोधन विधेयक पास
हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2024 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकड़ों के लिए विशेष प्रावधान करना है।