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Hoshiarpur News: पूर्व सैनिक को उम्रकैद की सजा, थाने में गोली मार की थी मुंशी की हत्या

Fri, 21 Jul 2023 07:04 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Fri, 21 Jul 2023 07:04 PM IST
सार

अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में भी दोषी करार दिया और सात साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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Hoshiarpur court sentences ex-serviceman to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

माहिलपुर थाने में मुंशी की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व सैनिक को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात 16 जून 2019 की है। माहिलपुर शहर के बघौरा रोड पर वार्ड नंबर 11 निवासी पूर्व सैनिक सुरिंदर कुमार फौजी दोपहर पौने तीन बजे अपनी डबल बैरल बंदूक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। संतरी ने उसे गेट पर रोका और हथियार ले जाने का कारण पूछा। आरोपी ने बताया कि वह अपनी लाइसेंसी बंदूक थाने में जमा कराने आया है। इसके बाद संतरी ने उसे सहायक मुंशी (हेड कांस्टेबल) अमरजीत सिंह के पास भेज दिया।

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इस दौरान आरोपी ने अमरजीत सिंह पर गोली चला दी। आरोपी को काबू करने की कोशिश करने वाले एएसआई शाम लाल को भी उसने गोली मार दी थी लेकिन वह किसी तरह फायर लाइन से बाहर होकर बच गया था। इसके तुरंत बाद आरोपी को काबू कर लिया गया था। अमरजीत सिंह को माहिलपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया था। जहां से उसे होशियारपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी सुरिंदर कुमार 2007 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था और सेवानिवृत्त होने के बाद उसने एक लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक ली थी।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जोहल की अदालत ने आरोपी सुरिंदर कुमार को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में भी दोषी करार दिया और सात साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 
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जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने आरोपी सुरिंदर कुमार को आईपीसी की धारा 353 के तहत एक साल और धारा 186 के तहत छह माह की सजा सुनाई। आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाया गया। इस मामले में अदालत ने एक साल कारावास और 2000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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