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हुडा ने एडिशनल एफएआर को दी मंजूरी, प्रति स्क्वेयर मीटर के रेट तय
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 18 Jan 2017 11:59 PM IST
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हुडा,
- फोटो : demo pics
हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 को मंजूरी देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए एडिशनल फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री व चेयरमैन हुडा मनोहर लाल खट्टर ने इस एडिशनल एफएआर पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा ने सभी एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, सीनियर टाउन प्लानर, एस्टेट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को पॉलिसी की कॉपी भेज दी है।
पॉलिसी के तहत आवास के लिए बढ़ती मांग देखते हुए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एडिशनल एफएआर की मंजूरी दे दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अब भवन निर्माण नियम विनियम 1979 की जगह हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 लागू होगा। भवन निर्माण, बिल्डिंग प्लान और ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट आदि के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 मान्य होंगे।
हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 के नियमों के तहत एक 3, 4, 6, 8 और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कुल 1.98 फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) होगा। जबकि 14 मरला, एक कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कुल 1.80 एफएआर होगा। वहीं, हुडा ने एडिशनल एफएआर के लिए प्रति स्कवेयर मीटर रेट तय कर दिए है। जोकि समय समय पर बदलते रहेंगे।
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पॉलिसी के तहत आवास के लिए बढ़ती मांग देखते हुए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एडिशनल एफएआर की मंजूरी दे दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अब भवन निर्माण नियम विनियम 1979 की जगह हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 लागू होगा। भवन निर्माण, बिल्डिंग प्लान और ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट आदि के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 मान्य होंगे।
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हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 के नियमों के तहत एक 3, 4, 6, 8 और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कुल 1.98 फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) होगा। जबकि 14 मरला, एक कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कुल 1.80 एफएआर होगा। वहीं, हुडा ने एडिशनल एफएआर के लिए प्रति स्कवेयर मीटर रेट तय कर दिए है। जोकि समय समय पर बदलते रहेंगे।
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जारी किए एडिशनल एफएआर के रेट
हूडा
- फोटो : Demo Pic
जारी किए एडिशनल एफएआर के रेट
4 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए पहले 1.65 एफएआर था। जो कुल 1.98 हो गया है। 4 मरले के प्लाट के लिए 0.33 एडिशनल पर्चेसेबल एफएआर को मंजूरी दी गई है। 4 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के हाइपर जोन के लिए 1 हजार 615 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर देने होंगे।
जबकि हाई-1 जोन के लिए 1 हजार 295 रुपये और हाई-2 के लिए 970 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर देने होंगे। मीडिया जोन के लिए 810 रुपये, लो-1 के लिए 650 रुपये और लो-2 के लिए 485 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर देने होंगे।
इसी तरह हुडा ने जोन वाइस 6 मरला, 8, 10, 14 मरला, एक कनाल और दो कनाल के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए एडिशनल एफएआर के लिए प्रति स्क्वेयर मीटर रेट तय किए हैं। हुडा द्वारा तय एडिशनल पर्चेसेबल एफएआर के रेट अगले एक हफ्ते तक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे।
4 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए पहले 1.65 एफएआर था। जो कुल 1.98 हो गया है। 4 मरले के प्लाट के लिए 0.33 एडिशनल पर्चेसेबल एफएआर को मंजूरी दी गई है। 4 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के हाइपर जोन के लिए 1 हजार 615 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर देने होंगे।
जबकि हाई-1 जोन के लिए 1 हजार 295 रुपये और हाई-2 के लिए 970 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर देने होंगे। मीडिया जोन के लिए 810 रुपये, लो-1 के लिए 650 रुपये और लो-2 के लिए 485 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर देने होंगे।
इसी तरह हुडा ने जोन वाइस 6 मरला, 8, 10, 14 मरला, एक कनाल और दो कनाल के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए एडिशनल एफएआर के लिए प्रति स्क्वेयर मीटर रेट तय किए हैं। हुडा द्वारा तय एडिशनल पर्चेसेबल एफएआर के रेट अगले एक हफ्ते तक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे।