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Hindi News ›   Chandigarh ›   Home delivery of liquor in Punjab will start from May 7

पंजाब में अब सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शराब की होम डिलीवरी भी आज से

Thu, 07 May 2020 01:43 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 07 May 2020 01:43 AM IST
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Home delivery of liquor in Punjab will start from May 7
सांकेतिक तस्वीर।

पंजाब में जारी कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने के समय में फिर बदलाव किया गया है। बुधवार को सरकार की ओर से जारी नए निर्देश के अनुसार, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि बैंकों के कामकाज का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसके अलावा गुरुवार से शराब की होम डिलीवरी भी हो सकेगी। 

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गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला प्रशासन दुकानें खोलने के समय के दौरान सामाजिक दूरी और भीड़भाड़ रोकने के लिए कदम उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से 2 मई को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कर्फ्यू में छूट देने के समय में बदलाव करते हुए सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति दी थी। बुधवार को इसी फैसले में बदलाव किया गया है। इससे पहले सरकार ने कर्फ्यू में ढील का समय सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित किया था।
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सुबह 9 से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके, शाम 6 बजे तक डिलीवरी
करीब एक हफ्ते के गहन मंथन के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। प्रदेश में 7 मई से देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके खुल जाएंगे लेकिन इन्हें कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान ही खोला जाएगा। हालांकि सरकार ने एक और फैसला लेते हुए ठेकेदारों को शराब की होम डिलीवरी करने की भी आज्ञा दे दी है। 

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दो कर्मचारियों को होम डिलीवरी करने की छूट

यह होम डिलीवरी कर्फ्यू में ढील की अवधि खत्म होने के बाद भी शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। एक्साइज विभाग की ओर से इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि होम डिलीवरी का फैसला शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ रोकने के उद्देश्य से लिया गया है और यह फैसला राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी रहने तक ही लागू रहेगा।

हालांकि सरकार ने सुबह नौ बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय शराब के ठेके खोलने का रखा है लेकिन विभिन्न जिलों में यह समय कर्फ्यू में दी जा रही ढील पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही शराब की होम डिलीवरी के लिए सभी जिलों में प्रशासन द्वारा सभी ठेकों के नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर कॉल कर लोग शराब के लिए ऑर्डर कर सकेंगे। ये नंबर सभी ठेकों के बाहर भी लिखे जाएंगे। हर ठेकेदार के दो कर्मचारियों को शराब की होम डिलीवरी करने की छूट होगी। इसके लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग द्वारा उन्हें कर्फ्यू पास व आईकार्ड जारी किए जाएंगे।

देसी शराब की होम डिलीवरी नहीं 
कोई भी व्यक्ति दो लीटर से अधिक शराब नहीं मंगा सकेगा। फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि ठेकेदार के कारिंदे एक वक्त में कितनी सप्लाई एक साथ लेकर जा सकेंगे। सभी ठेकेदारों को उनके यहां से डिलीवर किए जाने वाली शराब की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसकी एक्साइज विभाग द्वारा चेकिंग की जाएगी और अगर गड़बड़ी पाई गई तो ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी केवल अंग्रेजी शराब की होगी। देसी शराब की होम डिलीवरी नहीं हो सकेगी। देसी शराब सिर्फ ठेकों पर ही खरीदी जा सकेगी।

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