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ऐसिहासिक फैसला, एसडीएम दफ्तर होगा कुर्क

Wed, 08 Jul 2015 12:34 AM IST
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली Updated Wed, 08 Jul 2015 12:34 AM IST
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historic decision, SDM office will attach

कुराली के रेलवे फुट ओवरब्रिज के लिए एक्वॉयर हुई जमीन के दो लाख रुपये किसानों को नहीं देने के मामले में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

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दिलबाग सिंह जौहल की अदालत ने खरड़ के एसडीएम व जमीन अधिग्रहण अधिकारी की ऑफिशियल बिल्डिंग व सामान को कुर्क करने के आदेश दिए है। इससे पहले भी एसडीएम दफ्तर की कुर्की के आर्डर हो चुके हैं।  मामला करीब दस साल पुराना है। किसानों ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है।
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रेलवे फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे की तरफ से 21-3-2005 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बाद सर्वे व अन्य काम शुरू हो गए थे। 22-7-2009 को एक्वॉयर होने वाली जमीन का रेलवे द्वारा अवार्ड सुनाया गया था। इस दौरान प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से किसानों को 51 लाख 18 हजार 720 रुपये दिए गए।
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इसी बीच किसान चंचल शर्मा, शिवानी, पूजा, आशीष कुमार, मयंक शर्मा और वरिंदर कुमार अदालत चले गए। उन्होंने अदालत को बताया कि उक्त इलाके में जमीन के रेट काफी ज्यादा हैं। लेकिन, उन्हें जमीन का बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने 1-5-2013 को अवार्ड बढ़ाकर प्रति एकड़ 71 लाख रुपये कर दिया।

इसके बाद भी किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने कड़ा नोटिस लेते हुए एसडीएम दफ्तर खरड़ को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विभाग को पैसे चुकाने के लिए 26-8-2015 तक का समय दिया है।

यह सामान होगा कुर्क

दफ्तर की इमारत, आफिस में लगे एसी, कुर्सियां, मेज, वाटर कूलर, जेनरेटर, पंखे और कंप्यूटर।

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