हाईकोर्ट सख्त: भले सभी क्रेन लगा दें, पर घरों के बाहर और सड़क पर वाहन पार्क न होने पाएं
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चंडीगढ़ में रिहायशी इलाकों में घर के बाहर सड़क पर वाहन खड़े करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी पुलिस को दो टूक शब्दों में आदेश दिया है कि भले ही अपनी सभी क्रेन लगा दें लेकिन ऐसे वाहनों को टो कर ले जाएं ताकि लोगों को रास्ता मिलना सुनिश्चित हो सके।
शुक्रवार को ट्रैफिक को लेकर एक मामले की सुनर्वाई के दौरान इस केस में कोर्ट का सहयोग कर रहीं सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली ने हाईकोर्ट के सामने मुद्दा रखा। उन्होंने बताया कि लोगों ने घरों के सामने के खाली स्थान पर ग्रीन एरिया बनाकर कब्जा किया हुआ है और अपने वाहन को सड़क पर खड़ा कर देते हैं। सड़क के दोनों ओर इस तरह से खड़े वाहनों के कारण अन्य वाहनों का गुजरना तक मुश्किल हो जाता है।
इस पर जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा कि उन्होंने शहर के रिहाइशी इलाकों में घरों के बाहर किए गए ग्रीन एरिया के रूप में कब्जे को हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर खंडपीठ रोक लगा चुकी है इसलिए इस विषय पर वह खंडपीठ में बैठकर सुनवाई नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि वह सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर रोक लगा रहे हैं, जिसका उस मामले से लेना देना नहीं है।
हाईकोर्ट ने अदालत में मौजूद डीएसपी ट्रैफिक जसविंदर सिंह से पूछा कि ट्रैफिक पुलिस के पास कितनी क्रेन मौजूद हैं। इस पर बताया गया कि 6 क्रेन मौजूद हैं जिस पर कोर्ट ने कहा कि सारी क्रेन लगा दो और घरों के बाहर सड़कों पर खड़े वाहनों को टो करवाना शुरू करो। जब ऐसा एक्शन लिया जाएगा तो ही लोगों को समझ आएगा। वाहनों को पार्क करने के लिए केवल पार्किंग का उपयोग ही किया जाए।
रोज गार्डन से सेक्टर-17 अंडरपास पर क्यों न हो वॉर मेमोरियल: हाईकोर्ट
केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि रोज गार्डन और सेक्टर-17 के बीच हाल में बनकर तैयार हुए अंडरपास की 100 मीटर की दीवार का कोई उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इस दीवार पर शहीदों के नाम अंकित किए जाएं या इसे वॉर मेमोरियल के तौर पर तैयार करने पर विचार किया जाए। इस पर देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर चक्र व परमवीर चक्र पाने वाले जवानों के अतिरिक्त अन्य शहीदों के नाम लिखे जाएं।
टोल पर न लगे जाम इसका हो इंतजाम: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि टोल टैक्स पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। यह अनावश्यक तौर पर लोगों को परेशान करता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि टोल से कुछ दूरी पर पीली लकीर खींच दी जाए। जैसे ही वाहनों की कतार वहां तक पहुंच जाए बैरियर अपने आप उठ जाएं और वहां तक के वाहनों को निकलने दिया जाए। कोर्ट को बताया गया कि केस में एनएचएआई पार्टी नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
हर स्कूल में हों दो द्वार सुनिश्चित करें पंचकूला और मोहाली के डीसी
हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां प्रवेश और निकास की व्यवस्था के लिए केवल एक द्वार है। ऐसे में किसी भी हादसे की स्थिति में परिणाम भयंकर हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का जीवन बहुत कीमती है और वे हमारा भविष्य हैं। हाईकोर्ट ने पंचकूला और मोहाली के डीसी को तथा चंडीगढ़ के शिक्षा सचिव को आदेश दिया कि वे शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करें कि हर स्कूल में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार की व्यवस्था हो।