फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court sought information from Punjab-Haryana and Chandigarh about vacant posts in Police Department

पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ से हाईकोर्ट ने पूछा: पुलिस विभाग में कितने पद खाली व भर्ती के लिए क्या कदम उठाए

Fri, 22 Apr 2022 06:06 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 22 Apr 2022 06:06 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी।

विज्ञापन
High Court sought information from Punjab-Haryana and Chandigarh about vacant posts in Police Department
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हरियाणा-पंजाब व चंडीगढ़ से पूछा है कि पुलिस विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने तीनों को यह जानकारी आठ सितंबर तक सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर 2013 में याचिका दायर की गई थी। 

विज्ञापन


याचिका में दलील दी गई थी कि राज्य के पुलिस बल में कर्मियों के खाली पड़े पदों का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के कानून व्यवस्था पर पड़ता है। कर्मियों की कमी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में याचिका का निपटारा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए आदेश दिया था कि देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में संबंधित हाईकोर्ट संज्ञान लें और इस मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की जाए।  
विज्ञापन


राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें कि इन खाली पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 में संज्ञान लेकर पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोरोना के कहर के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब हाईकोर्ट ने फिर इस मामले में सुनवाई की और पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed