{"_id":"6262a08bcd87f170df6b4b83","slug":"high-court-sought-information-from-punjab-haryana-and-chandigarh-about-vacant-posts-in-police-department","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ से हाईकोर्ट ने पूछा: पुलिस विभाग में कितने पद खाली व भर्ती के लिए क्या कदम उठाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ से हाईकोर्ट ने पूछा: पुलिस विभाग में कितने पद खाली व भर्ती के लिए क्या कदम उठाए
Fri, 22 Apr 2022 06:06 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 22 Apr 2022 06:06 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हरियाणा-पंजाब व चंडीगढ़ से पूछा है कि पुलिस विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने तीनों को यह जानकारी आठ सितंबर तक सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर 2013 में याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन
याचिका में दलील दी गई थी कि राज्य के पुलिस बल में कर्मियों के खाली पड़े पदों का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के कानून व्यवस्था पर पड़ता है। कर्मियों की कमी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में याचिका का निपटारा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए आदेश दिया था कि देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में संबंधित हाईकोर्ट संज्ञान लें और इस मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की जाए।
विज्ञापन
राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें कि इन खाली पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 में संज्ञान लेकर पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी।
विज्ञापन
कोरोना के कहर के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब हाईकोर्ट ने फिर इस मामले में सुनवाई की और पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी।