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चंडीगढ़: कैप्टन अमरिंदर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और ईडी से मांगा जवाब

Mon, 04 Oct 2021 08:38 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 04 Oct 2021 08:38 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की याचिका पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयकर विभाग का रिकॉर्ड ईडी को सौंपने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 

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High Court seeks reply from Income Tax Department and ED on petition on Captain Amarinder Singh
कैप्टन अमरिंदर सिंह। (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में आयकर विभाग के रिकॉर्ड को ईडी को सौंपने के लुधियाना कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस पर तीन नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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आयकर विभाग की शिकायत पर 2016 से लुधियाना की अदालत में यह केस चल रहा है। केस में ईडी ने इस मामले में जांच के लिए अदालत से इस केस का रिकॉर्ड जांचने की इजाजत मांगी थी। ईडी की इस मांग को स्वीकार करते हुए लुधियाना की अदालत ने पिछले साल 18 सितंबर को इसकी इजाजत दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ कैप्टन ने अपील की तो एडिशनल सेशन जज ने उसे खारिज कर दिया था। उसी आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है। 
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इस याचिका के हाईकोर्ट में लंबित रहते इन आदेश पर रोक लगाने की भी मांग है। दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस केस का रिकॉर्ड ईडी को सौंपने का आदेश पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस केस में ईडी पक्ष ही नहीं है। ऐसे में जो कोई भी केस में पक्ष न हो, उसे कैसे केस का रिकॉर्ड सौंपने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे में इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लुधियाना कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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