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पंजाब पुलिस को झटका: राम रहीम से हिरासत में नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करनी होगी पूछताछ

Mon, 02 May 2022 04:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 02 May 2022 04:40 PM IST
सार

याची ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत ने याची से वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की इजाजत दी है लेकिन याची को शक है कि एसआईटी उसे गिरफ्तार कर सकती है। 

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High Court said Punjab SIT should interrogate Ram Rahim through video conferencing
राम रहीम - फोटो : फाइल

विस्तार

बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी को झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राम रहीम से हिरासत में पूछताछ नहीं होगी। पंजाब पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही राम रहीम से पूछताछ करनी होगी। याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम ने हाईकोर्ट को बताया कि गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की चोरी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। 

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इस मामले में याची के खिलाफ एसआईटी ने प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी। मांग को मंजूर करते हुए फरीदकोट की निचली अदालत ने उसे पंजाब ले जाने की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाते हुए एसआईटी को सुनारिया जेल में पूछताछ का आदेश दिया था। 
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याची ने बताया कि चोरी की घटना के मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब अन्य दो एफआईआर में याची से पूछताछ करना चाहती है। याची ने कहा कि तीनों एफआईआर एक ही विषय को लेकर हैं और एक ही थाने में दर्ज हुई हैं। इनकी सुनवाई भी एक कोर्ट में हो रही है। याची ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत ने याची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की इजाजत दी है लेकिन याची को शक है कि एसआईटी उसे गिरफ्तार कर सकती है। 
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एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है कि वह याची को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट लेकर जाए। अगर ऐसा हुआ तो याची की जान को बड़ा खतरा होगा। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसे व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ के लिए पंजाब लेकर जाने की अनुमति न दी जाए।

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