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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court said, Parents can not sell minor's property

हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिग की संपत्ति नहीं बेच सकते माता-पिता, इन परिस्थितियों में मिलेगी अनुमति

Sat, 12 Jan 2019 04:25 AM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 12 Jan 2019 04:25 AM IST
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High Court said, Parents can not sell minor's property
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक बच्चे की भलाई के लिए जरूरी न हो तब तक नाबालिग के नाम प्रापर्टी को बेचने के आदेश कोर्ट भी जारी नहीं कर सकता है। हालांकि मां द्वारा बताई गई परिस्थितियों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने प्रापर्टी बेचने की अनुमति दे दी।

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याचिका दाखिल करते हुए नाबालिग की मां ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके ससुर ने बैंक से 40 लाख रुपये का लोन लिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी वसीयत अपने पोते के नाम कर दी थी। बैंक का कर्ज चुकाने से पहले ही जून 2016 में उनकी मौत हो गई। इस दौरान बैंक लगातार पैसे की अदायगी के लिए दबाव डालने लगा। बैंक ने प्रापर्टी को बेचने का निर्णय ले लिया। 

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High Court said, Parents can not sell minor's property
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

इसे बचाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने बाहर से पैसा लेकर बैंक को भुगतान किया क्योंकि यदि बैंक प्रापर्टी बेचता तो वह औने-पौने दामों पर बिकती जबकि इसकी कीमत 60 लाख से अधिक है। अब बाहर से लिए गए पैसे का भुगतान करने के लिए उनके पास प्रापर्टी  बेचने के अलावा कोई और जरिया नहीं है। बैंक की ओर से बताया गया कि प्रापर्टी की एवज में लिए गए कर्ज का भुगतान किया जा चुका है।

 सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चे के माता-पिता को भी कोर्ट की अनुमति के बिना नाबालिग की प्रापर्टी  बेचने का अधिकार नहीं है। कोर्ट का भी यह फर्ज बनता है कि नाबालिग की प्रापर्टी बेचने की अनुमति तभी दी जाए जब उसका प्रयोग बच्चे की भलाई के लिए हो। 

इस मामले में यदि याचिकाकर्ता बैंक के कर्ज का भुगतान नहीं करते तो प्रापर्टी का औने-पौने दाम में बिकना तय था। याचिकाकर्ता ने बाहर से पैसा लेकर प्रापर्टी  को बिकने से बचाया है ऐसे में उन्हें इस प्रापर्टी  को बेचने की अनुमति देना उचित है क्योंकि यह नाबालिग के भी हित में है।

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