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Haryana News: दीपक चौरसिया की याचिका पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला
Tue, 30 Aug 2022 11:01 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 30 Aug 2022 11:01 AM IST
सार
याची ने एफआईआर को कानून का दुरुपयोग बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही इस एफआईआर में आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगाने की भी हाईकोर्ट से मांग की गई है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गुरुग्राम के पालम विहार में 20 मार्च 2015 को दर्ज आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की एफआईआर को खारिज करने की मांग को लेकर पत्रकार दीपक चौरसिया ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दीपक चौरसिया ने एडवोकेट अनिल मेहता के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
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याची ने बताया कि दो जुलाई 2013 को शिकायतकर्ता के घर आसाराम बापू आए थे। इस दौरान घर में कार्यक्रम का वीडियो भी बनाया गया था। गुरुग्राम की शिकायतकर्ता नाबालिग लड़की ने उसके घर के कार्यक्रम की वीडियो को एडिट कर आसाराम बापू की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए याची के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी।
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शिकायत के अनुसार इन वीडियो को एडिट कर ब्रॉडकास्ट किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई और कई बार एसआईटी बदली गई। इस एफआईआर को कानून का दुरुपयोग बताते हुए इसे रद्द करने की याचिका में मांग की गई है। इसके साथ ही इस एफआईआर में आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की भी हाईकोर्ट से मांग की गई है।
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