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पंजाब: सुखपाल खैरा की याचिका पर ईडी को नोटिस, हाईकोर्ट ने पूछा- केस पर रोक क्यों न लगा दें?
Sat, 23 Sep 2023 01:22 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 23 Sep 2023 01:22 AM IST
सार
सुखपाल खैरा का कहना है कि जब उनके खिलाफ एनडीपीएस मामले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है तो ईडी की ओर से इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ जो मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है, उसे भी खारिज किया जाए।
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सुखपाल खैरा।
- फोटो : twitter
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विस्तार
कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्यों न खैरा के खिलाफ चल रहे केस पर रोक लगा दी जाए। याचिका दाखिल करते हुए खैरा ने हाईकोर्ट को बताया है कि 2015 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामला उनके खिलाफ विचाराधीन था। इस मामले के लंबित रहते मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज कर लिया गया।
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हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में याचिकाकर्ता को इस मामले में सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद एनडीपीएस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में उन्हें राहत देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने का आदेश दिया था। अब खैरा का कहना है कि जब उनके खिलाफ एनडीपीएस मामले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है तो ईडी की ओर से इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ जो मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है, उसे भी खारिज किया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न मामले में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए।
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