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Chandigarh: सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के अवैध कब्जे; हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी से मांगा जवाब
Sat, 23 Dec 2023 02:45 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 23 Dec 2023 02:45 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार यह पहचान करें कि कहां पर धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसके बाद उस धार्मिक स्थल पर केस-टू-केस स्टडी कर निर्णय लिया जाए कि इसका क्या करना है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
देश भर में सरकारी जमीनों पर धार्मिक स्थल बना अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में लिए गए संज्ञान पर हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिव तथा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए इन अवैध अतिक्रमण पर जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं।
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मामला सुप्रीम कोर्ट के 2009 में जारी दिशा निर्देशों से जुड़ा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव तथा यूटी से अवैध अतिक्रमण हटा इसकी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद से लगातार मामला विचाराधीन रहा। कई राज्यों ने रिपोर्ट सौंपी तथा कई ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। बार-बार मुख्य सचिव व यूटी को मौका देने के बाद भी जब आदेश का पालन सही प्रकार से नहीं होता देखा गया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि यह मामला आदेश का पालन करने के लिए राज्य के हाईकोर्ट को सौंपा जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को उनके अधिकार क्षेत्र में इस आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इस आदेश के अनुरूप ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब मामले का संज्ञान ले हरियाणा, पंजाब व यूटी को नोटिस जारी किया था। अब लंबे समय बाद याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो हाईकोर्ट ने तीनों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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सभी धार्मिक स्थल होंगे दायरे में
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार यह पहचान करें कि कहां पर धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसके बाद उस धार्मिक स्थल पर केस-टू-केस स्टडी कर निर्णय लिया जाए कि इसका क्या करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अवैध तरीके से धार्मिक स्थल पर कोई कब्जा नहीं रहना चाहिए।