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नियमों के खिलाफ हुए ऑनलाइन तबादले तो रद्द समझा जाएगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

Fri, 21 Aug 2020 01:17 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 21 Aug 2020 01:17 AM IST
सार

  • हरियाणा में स्कूलों के गैर टीचिंग स्टॉफ के तबादलों में नियमों का पालन न करने का आरोप
  • उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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High court issue notice to Additional Chief Secretary School Education
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा के स्कूलों के गैर टीचिंग स्टॉफ के तबादले के आदेश अगर ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। इसी के साथ न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में 7 व 14 अगस्त के तबादला आदेश रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि ऑनलाइन तबादला नीति में मिडल स्कूल के क्लर्क की पोस्ट को गलत तरीके से हटा दिया गया था। तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई। न्यायालय से मांग की गई  कि तबादला आदेशों पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया कि तबादला आदेश अगर नियमों के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। 

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