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रिश्वत कांड: पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

Fri, 23 Dec 2022 08:51 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 23 Dec 2022 08:51 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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High Court decision reserved on regular bail petition of former minister Sunder Sham Arora
पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहे अधिकारी को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने विजिलेंस को ट्रायल कोर्ट में सौंपी चालान की कॉपी पेश करने का आदेश दिया था।

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विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगाकर सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। गत माह अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 
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अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है, यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दे दी।
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विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा रुपये लेकर पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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