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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court decision on the election of Bibi Jagir Kaur

बीबी जागीर कौर के चुनावी सफर पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

Thu, 12 Jan 2017 10:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 12 Jan 2017 10:12 PM IST
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High Court decision on the election of Bibi Jagir Kaur
शिरोमणि अकाली दल की एमएलए बीबी जागीर कौर - फोटो : File Photo
भुलथ से शिरोमणि अकाली दल की एमएलए बीबी जागीर कौर का आगामी चुनावी सफर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा। पटियाला की सीबीआई कोर्ट ने साल 2012 में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गई हैं।
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उन्होंने याचिका के माध्यम से सजा को निलंबित करने की अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वीरवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, जिससे यह तय होगा की बीबी जागीर कौर विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगी या नहीं। 
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बुधवार को चली लंबी बहस के बाद वीरवार को भी वादी व प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बीबी जागीर कौर के वकील ने अकाली नेता सुच्चा सिंह लंगाह को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का हवाला दिया। साथ ही बीबी जागीर कौर की भी सजा इसी आधार पर निलंबित किये जाने की मांग की। याची पक्ष ने कहा कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। ऐसे में सजा को निलंबित किया जाए, ताकि याची चुनाव लड़ सके। 
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सजा के निलंबन पर निर्भर करेगा भविष्य

High Court decision on the election of Bibi Jagir Kaur
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
सुच्चा सिंह लंगाह को मोहाली जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। उन्होंने भी अपनी सजा के निलंबन को लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज की दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी मांग को लेकर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी जिसके चलते लंगाह के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया था। 

बीबी जागीर कौर ने कहा है कि वह इस समय न सिर्फ भुलथ से विधायक हैं, बल्कि पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के साथ ही शिरोमणि अकाली दल महिला विंग की अध्यक्षा भी हैं। लिहाजा पंजाब के चुनाव में वे पार्टी की ओर से चुनाव लड़ना और प्रचार करना चाहती हैं। जब तक उनके खिलाफ सीबीआई अदालत द्वारा सुनाई गई सजा निलंबित नहीं होती है, वे चुनाव नहीं लड़ सकती। 
 
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