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शिअद विधायक की शराब कंपनी पर 6 करोड़ का जुर्माना

Wed, 30 Jul 2014 09:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट Updated Wed, 30 Jul 2014 09:17 PM IST
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 hefty fines on liquor company of SAD MLA

पंजाब के आबकारी विभाग ने बीते वर्ष 3 मई को लुधियाना से बरामद अंग्रेजी शराब व बीयर की बड़ी खेप के मामले में स्थानीय शिअद विधायक दीप मल्होत्रा की कंपनी से 5.66 करोड़ की वसूली की है।

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इसके साथ ही कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह खुलासा प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने किया है।

पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने बताया कि 3 मई 2013 को आबकारी विभाग ने लुधियाना में फरीदकोट से विधायक दीप मल्होत्रा की मालकी वाली गौरव वाइन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य कंपनियों से शराब व बीयर की लगभग 2 लाख पेटियां बरामद की गई थी।
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इस मामले को रफा दफा करने की कोशिशों के बीच कांग्रेस ने 7 मई 2013 को राज्य के चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेज कर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत होने पर विभाग ने कुछ माल को छिपाते हुए वहां से शराब की 32060 व बीयर की 39407 पेटियां बरामद होने का दावा किया।
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इस मामले में आबकारी विभाग ने इसी वर्ष 7 जुलाई को उन्हें भेजे पत्र में जानकारी दी है कि विभाग ने लुधियाना से बरामद शराब व बीयर के स्टॉक के संदर्भ में विधायक दीप मल्होत्रा की कंपनियों से एक्साइज लेवी के रूप में 5 करोड़ 66 लाख 90 हजार 216 रुपये की वसूली की है और 10 लाख रुपये जुर्माना किया है।

विभाग के अनुसार यह स्टॉक पिछले वित्त वर्ष का था और एक्साइज ड्यूटी बचाने के लिए शराब कंपनी ने विभाग को स्टॉक की जानकारी नहीं दी थी। सुखपाल खैहरा ने आरोप लगाया कि शिअद सरकार में माफिया, अपराधियों व डिफाल्टरों को शरण दी जा रही है और यह मामला उसकी एक उदाहरण है।


उन्होंने कहा कि इससे पहले सीपीएस एनके शर्मा पर भी उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से शिअद विधायक दीप मल्होत्रा व एनके शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से खारिज करने की मांग की है।

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