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बिजली संकट: हाईकोर्ट की फटकार के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा- रात 10 बजे तक बहाल हो जाएगी आपूर्ति

Wed, 23 Feb 2022 01:53 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 23 Feb 2022 01:53 PM IST
सार

चंडीगढ़ शहर अभूतपूर्व बिजली संकट का सामना कर रहा है। इस मामले का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। 

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Hearing on Chandigarh power crisis in Punjab and Haryana High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ के बिजली संकट को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया था और जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने शहर के चीफ इंजीनियर को तलब कर किया। बुधवार को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। दोपहर दो बजे तक प्रशासन को बिजली आपूर्ति बहाल करने की अवधि के बारे में हाईकोर्ट ने पूछा था। इस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि रात 10 बजे तक पूरे शहर में बिजली आपूर्ति हो जाएगी।

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वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली कर्मियों का इस तरह से हड़ताल करना और बिजली काटना सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, क्योंकि बिजली विभाग के निजीकरण का मामला हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है।
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हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिजली की समस्या के कारण केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि बेहद अहम संस्थान जैसे अस्पताल आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीज बेहद नाजुक स्थिति में वेंटिलेटर पर हैं। छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। हाईकोर्ट के कई केस में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई बाधित हो रही है, क्योंकि कई वकीलों के घर बिजली नहीं है। यह स्थिति बेहद घातक साबित हो सकती है।
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हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल अनिल मेहता से इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने संपर्क किया गया था। पंजाब सरकार ने अधिकारियों को डेपुटेशन पर चंडीगढ़ भेजने में असमर्थता जता दी है और हरियाणा सरकार से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि बिजली की यह किल्लत हड़ताली कर्मियों की वजह से है। हाईकोर्ट ने इस पर अब बुधवार को चीफ इंजीनियर को हाईकोर्ट में पेश होकर इस मामले का हल निकालने के लिए उठाए कदमों के बारे में जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। 

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