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झूठे केस दर्ज किए, बठिंडा के एसएसपी सिंगला और पूर्व आईजी को हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 05 Jul 2018 09:35 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बठिंडा (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बठिंडा (पंजाब) Updated Thu, 05 Jul 2018 09:35 AM IST
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HC notice to SSP Singla of Bathinda and former IG
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शराब कारोबारी की ओर से दायर की गई याचिका पर सहमत होते हुए बठिंडा के एसएसपी नवीन सिंगला और पूर्व आईजी एम एस छीना को नोटिस भेजा है और हिदायत दी है कि शराब कारोबारी विजय कुमार व उनके परिजनों पर झूठे केस दर्ज न किए जाए। 
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हाईकोर्ट में दायर की याचिका में शराब कारोबारी विजय कुमार ने बताया कि बठिंडा में शराब ठेकों के कुल 36 जोन है, उनमें से उसे जोन नंबर 36 बीबी वाला चौक के शराब ठेके एक्साइज विभाग की तरफ से अलॉट किए गए थे। जबकि बाकी 35 जोन पूर्व अकाली विधायक दीप मल्होत्रा के पास है।
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याचिका में विजय ने आरोप लगाया कि पूर्व अकाली विधायक उसका जोन छीनकर अपना एकाधिकार करना चाहता है। जिस के चलते उसने बठिंडा के एसएसपी नवीन सिंगला और पूर्व आईजी एम एस छीना के साथ मिलकर विभिन्न थानों की पुलिस पर दवाब बनाकर उसके व उसके परिवार खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए है। जिस में पुलिस ने एक ही रट लगाई है कि इस केस के मुखबिर पर दर्ज किया जा रहा है। 
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याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके पास बकायदा एल 14ए और एल 2 लाइसेंस है। इसके बावजूद पूर्व अकाली विधायक उसका जोन छीनने के लिए एसएसपी बठिंडा की सहायता से उन पर झूठे केस दर्ज करा रहा है। पीड़ित ने बताया कि अब तक पुलिस ने उसके व उसके परिवार के अन्य लोगों पर शराब तस्करी के 11 झूठे केस दर्ज कर दिए हैं। 


याचिकाकर्ता के वकील अभिनव गुप्ता की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने बठिंडा के एसएसपी नवीन सिंगला और पूर्व आईजी एमएस छीना को नोटिस भेज छह सितंबर को केस की सुनवाई तय की है।
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