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हाईकोर्ट की बात मान लें तो जेल जाने से बच जाएंगी सिंगर सपना

Wed, 28 Sep 2016 08:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 28 Sep 2016 08:55 AM IST
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haryanvi singer sapna chaudhary case hearing in punjab haryana highcourt
sapna chaudhary - फोटो : अमर उजाला
अगर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक बात मान लें तो वे जेल जाने से बच जाएंगी। सपना चौधरी ने अपने खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर को परस्पर समझौता करने की सलाह देते हुए बुधवार को दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। सपना ने गुड़गांव की जिला अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली है।
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ये है पूरा मामला

haryanvi singer sapna chaudhary case hearing in punjab haryana highcourt
sapna chaudhary - फोटो : अमर उजाला
करीब तीन माह पहले गायिका सपना चौधरी ने सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर ने शिकायत दर्ज कराई कि सपना द्वारा गायी गई रागिनी से एससी/एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाने में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुडग़ांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर 6 सितंबर को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 सितंबर को जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।

सपना ने अब हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि जिस रागिनी को लेकर विवाद खड़ा किया गया है, उसे विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से प्रस्तुत करते रहे हैं। सपना का आरोप है कि इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
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