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हरियाणाः हाईकोर्ट के दखल से टूटी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, आज सुबह 10 बजे से सेवाएं होंगी सुचारु

Sat, 03 Nov 2018 01:19 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 03 Nov 2018 01:19 AM IST
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Haryana roadways employees to end strike After HC intervention
haryana roadways employees protest - फोटो : अमर उजाला

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की 18 दिन से चल रही हड़ताल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद शुक्रवार को यूनियन नेताओं ने वापस लेने का फैसला किया है। यूनियन नेताओं ने कोर्ट को विश्वास दिलाया की शनिवार से रोडवेज की सेवाओं को सुचारु कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी और निलंबन आदेश 14 सितंबर तक सस्पेंड करते हुए सभी निलंबित और बर्खास्त कर्मचारियों को भी सेवाओं में लौटने के आदेश दिए हैं। 

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यूनियन नेताओं के इस आश्वासन पर हाईकोर्ट ने हरियाणा में हड़ताल के चलते एस्मा के तहत जिन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है उस पर भी रोक लगा दी है। साथ ही इस हड़ताल में जिस किसी भी अन्य विभाग के कर्मी शामिल हुए थे उन पर भी किसी भी तरह की कार्रवाई को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को सरकार के साथ बैठक कर हल निकालने को कहा है।
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चार बार सुनवाई के बाद निकला समाधान
सुबह सुनवाई आरंभ हुई तो कर्मचारी नेता बलवान सिंह मौजूद थे। इसके बाद सुनवाई साढ़े 12 बजे तक अन्य नेताओं के इंतजार में टाल दी गई। साढ़े 12 बजे भी कोई नेता मौजूद नहीं था तो दोपहर 2 बजे सुनवाई का निर्णय लिया गया। 2 बजे कर्मचारी नेता हरि नारायण शर्मा कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उसने हड़ताल वापस लेने पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि अन्य नेताओं से बात करने का मौका दिया जाए। इस पर हाईकार्ट ने सुनवाई सवा तीन बजे तक टाल दी। सवा तीन बजे हरि नारायण ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि शनिवार सुबह 10 बजे से हरियाणा रोडवेज की सेवाओं को नियमित कर दिया जाएगा।
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अगली सुनवाई तक मिल बैठकर निकालें हल
हाईकोर्ट ने किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई पर अगली सुनवाई (14 नवंबर) तक रोक लगाने के साथ ही कहा कि सुनवाई से पहले यूनियन नेता और सरकार मिल बैठकर मसले का हल निकालें। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो हम दोनों पक्षों के बीच तय कानून के दायरे में मसले का हल निकलने में मदद को तैयार हैं।

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