फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana : Reservation on odd-even basis to women in Local bodies election

हरियाणा :  निकाय चुनाव में सम-विषम आधार पर मिलेगा महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

Mon, 14 Dec 2020 10:02 AM IST
निवेदिता शर्मा अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता शर्मा Updated Mon, 14 Dec 2020 10:02 AM IST
विज्ञापन
Haryana : Reservation on odd-even basis to women in Local bodies election
निकाय चुनाव में सम विषम आधार पर मिलेगा महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण। - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा में नए साल में होने वाले पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण सम-विषम आधार पर मिलेगा। आरक्षण के लिए पंचायती राज विभाग ड्रॉ नहीं निकालेगा। हर पंचायत को सम-विषम आधार पर कोड दिए जाएंगे।

विज्ञापन


प्रदेश सरकार ने 7 दिसंबर को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से 50 फीसदी करने की अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने बीते 6 नवंबर को विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान किया था। सूत्रों के अनुसार, जिस पंचायत में अभी पुरुष प्रधान हैं, वहां पर इस बार सीट महिला प्रधान के लिए आरक्षित होगी। सम-विषम से सीटें आरक्षित होने पर पंचायती राज विभाग का काफी समय बचेगा, क्योंकि ड्रॉ करने में काफी समय लगता था। 50 फीसदी महिला आरक्षण जिला परिषद, ब्लॉक समिति में भी लागू होगा। इसमें भी सम-विषम आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी।
विज्ञापन



ऐसे चलेगी आरक्षण की प्रक्रिया
सम-विषम से आरक्षण देने की सरकार की अधिसूचना पंचायती राज निदेशालय जाएगी। इस पर समिति बनेगी। ये समिति नए संशोधन के अनुसार नियम व शर्तें बनाएगी। नई नियमावली पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सम-विषम के तहत आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश देगा। जिलों में आरक्षण तय होने के बाद जनवरी-फरवरी में किसी भी समय चुनाव कराने की घोषणा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरक्षित सीटों पर महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
पांच साल बाद हर पंचायत को महिला सरपंच मिला करेगी। यह नियम आरक्षित पदों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के पंचों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंचों के 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए रहेंगे। ये व्यवस्था ग्राम पंचायतों के बाद जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू रहेगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के पदों के लिए भी सम-विषम लागू होगा। एससी और अन्य आरक्षित सीटों पर भी महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed