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चंडीगढ़: अदालत में पेश हुए मंत्री संदीप सिंह, बेल बांड राशि जमा करवाई, 10 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई

Sat, 16 Sep 2023 11:33 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 16 Sep 2023 11:33 AM IST
सार

आरोपी संदीप सिंह ने शुक्रवार को मिली अग्रिम जमानत याचिका को लेकर एक लाख रुपये की राशि बेल बांड के तौर पर जमा कराई। मामले में अब अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। 

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Haryana Minister Sandeep Singh appeared in Chandigarh court
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह शनिवार सुबह चंडीगढ़ में राहुल गर्ग की कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान आरोपी संदीप सिंह ने शुक्रवार को मिली अग्रिम जमानत याचिका को लेकर एक लाख रुपये की राशि बेल बांड के तौर पर जमा कराई। मामले में अब अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। 

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जूनियर कोच यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने धारा 342 354 354ए 354बी 506 और 509 के तहत दर्ज केस किया था। मामले में करीब आठ महीने के बाद 25 अगस्त को एसआईटी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख दी हुई थी साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी मंत्री संदीप सिंह को भी कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी।

क्या है मामला 
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआइ किरंता को शामिल किया गया था। जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने धारा 509 भी जोड़ी दी थी।

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