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हरियाणा में अब 'वीकेंड' नहीं सप्ताह के शुरू में रहेगा लॉकडाउन, विरोध में उतरा व्यापार मंडल

Fri, 28 Aug 2020 03:30 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 28 Aug 2020 03:30 PM IST
सार

  • आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर असर नहीं, आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी
  • सप्ताहांत के बजाए अब शुरू के दो दिन रहेगा लॉकडाउन
  • हरियाणा व्यापार मंडल की जिला इकाइयां डीसी के जरिये राज्यपाल के नाम भेजेंगे ज्ञापन
  • प्रदेशाध्यक्ष बोले, हफ्ते में दो दिन दुकानें बंद होने से व्यापारियों को होगा भारी नुकसान

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Haryana Government Released New Orders Regarding Lockdown in State
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर - फोटो : Twitter

विस्तार

हरियाणा सरकार ने सप्ताहांत के बजाय अब शुरू के दो दिन लॉकडाउन का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों में शनिवार, रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार को दुकानें, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये पहले की तरह खुली रहेंगी। जरूरी सामान की आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी। 

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सरकार ने नए आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए। शनिवार, रविवार को दुकानें बंद रखने का व्यापारी विरोध कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों ने भी इसके विरोध में आवाज बुलंद की थी। उन्होंने यह तर्क देकर विरोध जताया था कि दुकानों को बंद करने से अर्थव्यवस्था और खराब रहेगी। अगर दुकानें बंद रखनी हैं तो फिर ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। ताजा आदेश अनुसार सोमवार व मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय भी खुले रहेंगे। ये व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।
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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को हालात की समीक्षा की। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र में दुकानों व मॉल को बंद रखने का फैसला लिया। इसे लागू कराने के आदेश सभी डीसी, एसपी को जारी कर दिए गए हैं। 

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उधर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने लॉकडाउन के दौरान शराब ठेके खुले रखने का निर्णय लिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग होटल व रेस्त्रां के एल-4, एल-5 लाइसेंस का नवीनीकरण करेगा। हालांकि, अगले आदेशों तक बार बंद रहेंगे। अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 व जनवरी से 31 मार्च 2021 तक की अवधि की लाइसेंस फीस जमा कराने वालों को विभाग ने 20 प्रतिशत छूट देने का भी फैसला किया है। यह आदेश जारी होने के दस दिन के भीतर फीस जमा करने वालों को ही छूट का लाभ मिलेगा।

दुकानें बंद करने के विरोध में उतरा व्यापार मंडल
सरकार द्वारा अब सोमवार व मंगलवार को दुकानें बंद के आदेश का हरियाणा व्यापार मंडल ने विरोध जताया है। इस संदर्भ में मंडल की जिला इकाइयां जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगे।

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शनिवार व रविवार को दुकानें खोलने और उसकी जगह सोमवार व मंगलवार को दुकानें बंद करने का जो फरमान जारी किया है वह व्यापारी विरोधी है। व्यापार मंडल इस फैसले के विरोध में जिला व ब्लॉक स्तर पर जिला उपायुक्त व सरकारी अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में दो दिन दुकानें बंद करने से व्यापारियों को बड़ा भारी नुकसान होगा। जिसे व्यापार मंडल सहन नहीं करेगा। इस फैसले के विरोध में व्यापार मंडल डटकर विरोध करता हुआ सड़कों पर उतरेगा। सरकार ने लॉकडाउन के समय व्यापारियों से बिजली व पानी के बिल व हाउस टैक्स तक लिया। यहां तक की कर्मचारियों की तनख्वाह व बैंकों के ब्याज तक भी व्यापारियों को भुगतना पड़ा। 

मगर अब व्यापारी इस स्थिति में नहीं है कि वे बंद दुकानों के बिजली व पानी के बिल कर्मचारियों की तनख्वाह और किराया भर सके। लिहाजा व्यापारियों की हरियाणा सरकार से अपील की है वह अपने इस फैसले को व्यापारी व आम जनता के हित में तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए।

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