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हरियाणा: राहत के साथ 14 जून तक बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, पढ़ें- प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 06 Jun 2021 07:46 PM IST
सार

कोरोना को लेकर हरियाणा में लगीं आंशिक पांबदियां 14 जून तक जारी रहेंगी। रविवार को सरकार ने इन प्रतिबंधों को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। 

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार ने ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह बढ़ा दी है। 14 जून तक बढ़ाई अवधि के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश के लोगों को आंशिक राहत दी है। अगले सप्ताह नियम कायदों में अधिक ढील मिलने की संभावना जताई जा रही है।



सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रहेगी। यह दुकानें दो समूह में ऑड-ईवन फार्मूले के साथ खोली जाएंगी। एक दिन ऑड और दूसरे दिन ईवन फार्मूले के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। 


शापिंग मॉल खोलने का समय सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक बढ़ाया गया है। रेस्तरां और बार सहित मॉल में मौजूद होटलों को भी राहत दी गई है। यह होटल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए खुलेंगे। होटलों में नियमित सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा। होटल और फास्ट फूड कार्नर रात 10:00 बजे तक होम डिलिवरी का काम कर सकेंगे।

21 लोगों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल
धार्मिक स्थानों को भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 21 लोगों की अनुमति के साथ खोलने की छूट दी गई है। यहां पर भी रोजाना सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक कॉरपोरेट कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति की अनुमति के साथ खोले जाएंगे। 

शादी व संस्कार में 21 लोग शामिल हो सकेंगे
शादी समारोह और मृतक के संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा कर 21 कर दी गई है। बारात की अनुमति अभी नहीं दी गई है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा होने वाले अन्य कार्यक्रमों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति संबंधित जिले के उपायुक्त से लेनी होगी। कार्यक्रम से पहले उपायुक्त स्वयं सभी मानकों को देखने के बाद ही अनुमति देंगे।

गोल्फ कोर्स और क्लब भी खुलेंगे
क्लब, रेस्तरां, बार और गोल्फ कोर्स भी 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे प्रतिष्ठान सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। गोल्फ कोर्स आने वाले सदस्य और अन्य लोग प्रबंधन की अनुमति से ही खेल सकेंगे। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि लोग यहां एक साथ इकट्ठे न हों।

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