बीफ खाने वाले को प्रदेश में कोई जगह नहीं मिलेगी: CM खट्टर
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गो मांस खाने वाले का अब हरियाणा में कोई स्थान नहीं है। प्रदेश में ऐसा कानून बन गया है कि गो मांस खाना, बेचना सब पर पाबंदी हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। वहीं उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ये बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नांगल चौधरी में चौ. बैजनाथ राजकीय कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को कही। सीएम ने कहा कि सरकार ने गो संवर्धन और गो संरक्षण बिल पास किया है। अब राज्य में गोमांस खाने पर पाबंदी है तथा यहां गो वध पर सजा का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने हर नागरिक से गाय पालने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक गाय के दूध में के-टू व कैरोटिन मापने का यंत्र बना रहे हैं इसके बाद गांव के दूध की अच्छी मार्केट होगी। उन्होंने कहा कि अभी यह यंत्र बना नहीं है, जब यह यंत्र बन जाएगा तो गाय के दूध की कीमत भी अच्छी होगी।
उन्होंने कहा कि गो संवर्धन गो संरक्षण बिल बनाकर उन्होंने राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं कोई अड़चन पैदा नहीं हो जाए, मगर बिल पास होने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई तथा तीन दिन में ही राष्ट्रपति ने बिल को पास कर दिया। इसके बाद अब प्रदेश में गो संवर्धन गो संरक्षण कानून बन गया है। जिसका उल्लंघन करने वालों को सजा का प्रावधान है।
गाय पालने पर प्रोत्साहन देगी खट्टर सरकार
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार गाय पालने वालों को प्रोत्साहन देगी। देशी गाय की डेयरी लगाने वालों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वहीं हरियाणा नस्ल की गाय तथा देशी गाय पालने वाले और अच्छा दूध देने वाली गाय को भी दस से 20 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
उन्होंने कहा कि वहीं गाय का वध करने वाले तथा गो मांस खाने वालों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है, जो तीन से दस साल के हो सकती है। वहीं उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया कि गाय का दूध ही नहीं, बल्कि मूत्र व गोबर भी औषधीय हैं।