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हरियाणा विधानसभा : अंतरराष्ट्रीय शूटर की नियुक्ति पर मनोहर लाल की दो टूक- किसी को शिकायत हो तो सुप्रीम कोर्ट जाए
Thu, 18 Mar 2021 01:42 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 18 Mar 2021 01:42 PM IST
सार
- अंतरराष्ट्रीय शूटर विश्वजीत श्योराण की एचसीएस पद पर नियुक्ति का मामला
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति करवाई गई ज्वाइनिंग
- सीएम बोले, हमें उसकी नियुक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है
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विधानसभा के बाहर मास्क देते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अंतरराष्ट्रीय शूटर विश्वजीत श्योराण की एचसीएस पद पर नियुक्ति को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सही ठहराया है। गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति देते हुए ज्वाइनिंग कराई गई है। हमें किसी से द्वेष नहीं है। अगर नियुक्ति को लेकर किसी को शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। मनोहर लाल शून्यकाल में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की तरफ से उठाए गए मुद्दे का जवाब दे रहे थे।
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मनोहर लाल ने कहा कि एक व्यक्ति नौकरी लगता है और उस पर विवाद हो जाता है। संबंधित विभाग के फैसला न कर पाने पर वह हाईकोर्ट जाते हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने ज्वाइनिंग कराने का फैसला दिया तभी विश्वजीत को नियुक्ति दी। हमें उसकी नियुक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।
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किरण चौधरी ने सीएम से पूछा कि सरकार के हाईकोर्ट में केस हारने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वीकृति दे दी थी, उस पर महाधिवक्ता ने भी हामी भरी। बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय वापस ले लिया गया। क्या गठबंधन के दबाव में यह निर्णय लिया गया। सीएम का वह बड़ा सम्मान करती हैं, इसलिए वह जवाब दें।
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