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Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana Cabinet on Friday approved the Haryana Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules 2023

Haryana: पैसा दोगुना करने के नाम पर नहीं हो सकेगी ठगी, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2023 को मंजूरी

Fri, 04 Aug 2023 10:54 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 04 Aug 2023 10:54 PM IST
सार

पैसा दोगुना करने का लालच देकर अब आपके साथ ठगी नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो उसकी वसूली भी जालसाज से ही होगी। हरियाणा कैबिनेट ने शुक्रवार को इससे जुड़ा अहम फैसला लिया है। 

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Haryana Cabinet on Friday approved the Haryana Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules 2023
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा में आम आदमी की मेहनत की कमाई हड़पने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। कई बार अवैध जमा योजनाओं के तहत लोगों का जमा पैसा लेकर जालसाज या तो फरार हो जाते हैं या अपने को दिवालिया बताकर उनका पैसा हड़प लेते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरियाणा में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2023 को मंजूरी दी गई है। ये नियम किसी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, संचालित करने, विज्ञापन निकालने या जमा करने पर रोक लगाएगा।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसे जालसजों पर लगाम लगाने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के तहत अनियमित जमा करने के तरीकों पर रोक लग पाएगी और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी। अब कोई भी इस तरह की स्कीम का विज्ञापन नहीं दे सकेगा।
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वहीं, कानून में ऐसे अपराध रोकने के लिए कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रविधान होगा। इसमें अवैध रूप से जमा राशि को वापस लेने का प्रविधान है। इनके तहत सक्षम प्राधिकारी संपत्तियों को जब्त कर उनकी बिक्री कर पैसा जुटा सकता है ताकि जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल सके। इसके अलावा समय-समय पर भुगतान या सीमा के साथ सहयोग करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि प्रति सदस्य एसएचजी 10,000 रुपये प्रति मास की सीमा होगी। इस कानून के तहत इनामी चिट, धन परिचालन योजना पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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