हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में बदलाव किया है। गुरुवार को मंत्रिमंडल ने नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। विभिन्न दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों, लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट्स को बड़ी राहत प्रदान की गई है। तबादलों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्टेशन मिलेंगे। गेस्ट शिक्षकों को भी नीति में शामिल कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधन के अनुसार अब 31 से 50 प्रतिशत तक दृष्टि और लोकोमोटर दिव्यांगों को 10 अंक दिए जाएंगे। पहले इस दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से 60 तक था। अब 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक की दृष्टि एवं लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 20 अंक दिए जाएंगे। पूर्व में इस दिव्यांगता का प्रतिशत 60 से 80 था व 15 अंक दिए जाते थे।
अब किसी भी कारण से दृष्टि हानि या लोकोमोटर दिव्यांगता को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक स्थानांतरण अभियान में भाग ले सकता है। भले ही वह वर्तमान क्षेत्र, विद्यालय में कितने भी समय के लिए रहा हो। यह परिवर्तन लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट के लिए भी लागू होगा। विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाएगा।
हरियाणा राजस्व ग्रुप बी सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इन्हें हरियाणा राजस्व (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा। सरकार ने वर्ष 2018 के दौरान हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवा परीक्षा में प्रत्यक्ष कोटे के नायब तहसीलदार के पद को शामिल किया है। इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ी। अब नायब तहसीलदार के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) एवं संबद्ध सेवा परीक्षा के आधार पर की जाएगी।
पदोन्नति संबंधित नियमों में भी संशोधन किया गया है। कोई भी कर्मचारी जिसे कानूनगो, जिला राजस्व लेखाकार, वित्तीय आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ राजस्व लेखाकार के रूप में पांच साल का अनुभव है और नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा पास की है, उसे नायब तहसीलदार पद के लिए पात्र माना जाएगा।
फॉरेंसिक साइंस में विषयों की विशेषज्ञता का प्रावधान हटाया
मंत्रिमंडल ने हरियाणा फॉरेंसिक साइंस (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1980 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मौजूदा सेवा नियमों में से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञता प्रावधान को हटा दिया गया है। अब इन्हें हरियाणा फॉरेंसिक साइंस (ग्रुप बी) सर्विस (संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा। संशोधन में फॉरेंसिक रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, सीरोलॉजी, और बैलिस्टिक दस्तावेजों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञता प्रावधान को हटाया गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एनडीपीएस), विष विज्ञान विस्फोटक पद के लिए आवेदन करने में आवश्यक क्षेत्रों की विशेषज्ञता रखने का प्रावधान भी हटा दिया है।
मंत्रिमंडल ने सभी संवर्गों में रेडियोग्राफर के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में एकरूपता लाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी है। सेवा संशोधन नियम, 1998 के इन नियमों को अब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध, पद (राज्य ग्रुप सी) सेवा संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।
अब सीधी भर्ती के तहत भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं या समकक्ष, बीएससी, (नियमित) रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से समकक्ष परीक्षा में पास होना जरूरी है।
पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक से रेडियोग्राफी और थेरेपी टेक्नोलॉजी में तीन साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से समकक्ष तीन साल का डिप्लोमा रखने वाले भी रेडियोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है।
एमएमपीएसवाई के तहत 270.84 करोड़ रुपये जारी
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दे दिया है। जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई डीसी की तरफ से नामित एडीसी, सीटीएम, नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।
एमएमपीएसवाई योजना के तहत 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आय और अन्य विवरणों के सत्यापन के बाद स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआईएफएम) भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा। परिवार के सभी पात्र सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। इनकी प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। यदि प्रीमियम राशि 6000 रुपये की सीमा से अधिक है तो उसे भी सरकार ही वहन करेगी।
हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन किया गया। हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (ग्रुप सी) सर्विस (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 5 में ‘35 वर्ष’ और ‘17 वर्ष’ शब्दों के स्थान पर ‘42 वर्ष’ और ‘18 वर्ष’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। वरिष्ठ तबला वादक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के पास तबला वादक के रूप में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
सुपवा कुलपति की पात्रता मानदंड में परिवर्तन
हरियाणा सरकार ने पंडित लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में परिवर्तन किया है। अनुसूची में संशोधन करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया। सुपवा को फिल्म एवं टीवी के विशेष संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
फिल्म एवं टीवी के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और योजना बोर्ड के गठन और संकाय में परिवर्तन होगा। सरकार एक चयन समिति भी गठित करेगी।
तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। कुलपति फिल्म एवं टेलीविजन, ललित कला के क्षेत्र से एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और उनके कार्यकाल एक बार से अधिक के लिए नवीनीकृत नहीं किया जा सकेगा। बशर्ते कि वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद धारण करना बंद कर दे, चाहे उनका कार्यकाल समाप्त न हुआ हो।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम प्रतिस्थापित करने को मंजूरी दी गई है। संशोधन के अनुसार नई धारा 17 के तहत बहाली, जब्ती, जुर्माना और वसूली की शक्तियां संबंधित संपदा अधिकारी के स्थान पर प्रशासक को प्रदान की जाएंगी। अधिनियम की धारा 17 (5) और 17 (7) के तहत अपील को सुनने की शक्ति प्रशासक से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अपीलों की सुनवाई केवल मुख्य प्रशासक करेंगे।
हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम क्रिड को हस्तांतरित
हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 के प्रशासन को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। पिछले डेढ़ वर्ष में परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में 2.48 करोड़ व्यक्तियों के साथ 64 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हुआ है। क्रिड ने डाटाबेस को जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण प्रणाली से भी जोड़ा है।
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हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में बदलाव किया है। गुरुवार को मंत्रिमंडल ने नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। विभिन्न दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों, लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट्स को बड़ी राहत प्रदान की गई है। तबादलों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्टेशन मिलेंगे। गेस्ट शिक्षकों को भी नीति में शामिल कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधन के अनुसार अब 31 से 50 प्रतिशत तक दृष्टि और लोकोमोटर दिव्यांगों को 10 अंक दिए जाएंगे। पहले इस दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से 60 तक था। अब 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक की दृष्टि एवं लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 20 अंक दिए जाएंगे। पूर्व में इस दिव्यांगता का प्रतिशत 60 से 80 था व 15 अंक दिए जाते थे।
अब किसी भी कारण से दृष्टि हानि या लोकोमोटर दिव्यांगता को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक स्थानांतरण अभियान में भाग ले सकता है। भले ही वह वर्तमान क्षेत्र, विद्यालय में कितने भी समय के लिए रहा हो। यह परिवर्तन लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट के लिए भी लागू होगा। विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाएगा।