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हरियाणा कैबिनेट: विकास को मिलेगी रफ्तार, माननीयों की ऐच्छिक अनुदान सीमा बढ़ी

Thu, 28 Sep 2017 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 28 Sep 2017 10:12 AM IST
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Haryana cabinate meeting, Custom grant limit increased
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक - फोटो : File Photo
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऐच्छिक अनुदान की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। यह फैसला प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यों की गति बढ़ाने और बढ़ती लागत के दृष्टिगत लिया गया है।
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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों के ऐच्छिक अनुदान की सीमा 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।  हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्रियों के संबंध में ऐच्छिक अनुदान की सीमा 4 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री के लिए ऐच्छिक अनुदान की सीमा 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ही रहेगी।
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अब ड्राइविंग भी कर पाएंगे फायर ऑपरेटर
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2016 में संशोधन के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुसार, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2016 में फायर आप्रेटर  के पद की नामावली को फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के रूप में परिभाषित किया गया ह। इस पद की शैक्षणिक योग्यताओं में अग्निशमन में मूल पाठ्यक्रम की योग्यता जोड़ी गई है। फायर ऑपरेटर को आवश्यकता अनुसार ड्राइवर और अग्निशमन से संबंधित ड्यूटी देनी होती है, इसलिए उसे अग्निशमन में मूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
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ओवरब्रिज के लिए जमीन खरीदेगी सरकार

Haryana cabinate meeting, Custom grant limit increased
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक - फोटो : File Photo
जिस महीने होगी मृत्यु, नामित को मिलेगी उस माह की पेंशन
हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन या भत्ते के वितरण के संबध्ंा में मानदंडों में बदलाव किया है। इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। नए मानदंडों के अनुसार, लाभार्थी की मृत्यु पर भुगतान योग्य भत्ता या पेंशन बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिस महीने में लाभार्थी की मृत्यु हुई है (महीने की किसी भी तिथि को) उस पूरे महीने की पेंशन या भत्ता राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा। ये नए मानदंड ‘विस्थापित कश्मीरियों को वित्तीय सहायता’ योजना में भी जोड़े गए हैं। इस समय आठ सामाजिक सुरक्षा पेंशन या भत्ता योजनाएं हैं।

ओवरब्रिज के लिए जमीन खरीदेगी सरकार
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जिला यमुनानगर में लोहगढ़ की सीमा पर भगवानपुर से गुरुद्वारा साहिब तक सड़क  निर्माण के साथ-साथ लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा के निकट लोहगढ़ नदी के एचएल ओवरब्रिज क्रीक के निर्माण के लिए कलेक्टर रेट पर निजी मालिकों से 5 कनाल 12 मरला भूमि खरीदने के लोक निर्माण (भवन एवं  सड़क) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भूमि वर्ष 2016-17 के लिए लागू 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर खरीदी जाएगी। लोहगढ़ साहिब को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भगवानपुर और लोहगढ़ साहिब को जोड़ने वाले पुल व 2.5 लंबी सड़क का निर्माण करना आवश्यक है।
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