फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana and punjab high court notice to Navjot Sidhu and others

नवजोत सिद्धू पर निगम के काम में अनावश्यक दखल देने का आरोप, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Fri, 21 Dec 2018 09:45 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 21 Dec 2018 09:45 AM IST
विज्ञापन
Haryana and punjab high court notice to Navjot Sidhu and others
नवजोत सिंह सिद्धू - फोटो : ANI

फगवाड़ा के मेयर अरुण खोसला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर निगम कार्यों में अनावश्यक दखल देने और अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सिद्धू, स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव, निगम कमिश्नर, पूर्व कैबिनेट मंत्री जोगिंदर सिंह मान, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरजीत सिंह व 2 पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन


मेयर अरुण खोसला ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू 21 अप्रैल 2017 को फगवाड़ा आए थे और इस दौरान उन्होंने निगम के लेन-देन की जांच के लिए चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी में पूर्व कैबिनेट मंत्री जोगिंदर सिंह मान, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महा सचिव हरजीत सिंह परमार, पार्षद संजीव शर्मा व सीनियर कांग्रेस लीडर सतवीर सिंह वालिया को शामिल किया गया। 
विज्ञापन


याची ने कहा कि इस प्रकार की कमेटी बनाना कैबिनेट मंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार की कमेटी बनाने से उनको रोका जाए और कमेटी की दोनों मीटिंग और उसकी रिपोर्ट खारिज की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


निगम कमिश्नर सहयोग नहीं करते
 इसके साथ ही याची ने बताया कि निगम की योजनाओं के तहत पूरे हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए याची को उसका स्थान नहीं दिया जाता है और कांग्रेस नेताओं को निगम कमिश्नर इन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने की अनुमति दे रहे हैं। इसके साथ ही निगम कमिश्नर उनका कोई सहयोग नहीं करते और कोई जानकारी या कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वह भी उपलब्ध नहीं करवाए जाते। याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सिद्धू सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed