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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब कागजात जरूरी नहीं, अब आने वाली है ये व्यवस्था

Thu, 27 Apr 2017 09:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 27 Apr 2017 09:49 AM IST
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hard copy of documents not mendotary for driving licnece
लाइसेंस बनवाने की नई व्यवस्था
पंजाब में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, रिन्युवल करवाना या वाहन की आरसी बनवाने के लिए बार-बार की कागजी कार्रवाई से लोगों को छूट मिलने जा रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस को नई व्यवस्था से बनवा सकेंगे।  
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आवेदकों की ओर से केवल एक बार स्कैन किए गए अपने दस्तावेज डीटीओ में जमा करवा देने के बाद दोबारा किसी भी कार्य के लिए इस विभाग में फिर से कागजात जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। इस कार्यप्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोहाली और बठिंडा जिले में शुरू किया जा रहा है।
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इसके परिणाम देखने के बाद यह कार्यप्रणाली सूबे के बाकी सभी जिलों के डीटीओ में भी लागू कर दी जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रोग्राम को लागू करने का फैसला किया है, जो सारथी 4.0 नामक साफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। इस साफ्टवेयर पर आवेदकों का डाटा बैंक तैयार हो जाएगा, जिसे किसी भी दफ्तर में देखा जा सकेगा। 
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लाइसेंस बनवाने की नई व्यवस्था

जानकारी के अनुसार, इस साफ्टवेयर के जरिए मोहाली और बठिंडा जिलों को डीटीओ में यह पायलट प्रोजेक्ट अगले एक हफ्ते की भीतर शुरू कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग की सचिव तनु कश्यप ने बताया कि फिलहाल तो बिना कागजात के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरु किया जाएगा। बाद में इस योजना के दायरे में वाहनों की रजिस्ट्रेशन को भी शामिल कर लिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के आदेश आए तो इस काम को आधार कार्ड से भी लिंक कर किया जा सकता है, जिससे वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के मामलों में जालसाजी को रोकना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें बार-बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनके विवरण और दस्तावेज वेबसाइट पर ही चेक हो जाएंगे।
 
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