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रणजीत सिंह हत्याकांड: सजा के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में राम रहीम, सुनवाई के लिए याचिका मंजूर

Mon, 20 Dec 2021 02:17 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 20 Dec 2021 02:17 PM IST
सार

बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड में अक्तूबर में 19 साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सहित पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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Gurmeet Ram Rahim reached Punjab Haryana High Court against the sentence in Ranjit Singh murder case
गुरमीत राम रहीम और रणजीत सिंह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम ने पंचकूला की सीबीआई अदालत द्वारा दोषी करार देने और उम्रकैद की सजा के आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए दाखिल करते हुए जुर्माने की आधी राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। 

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आधी राशि का पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में भुगतान करना होगा। डेरा प्रबंधक हत्याकांड मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय एक पत्र सामने आया था जिसमें कहा गया था कि राम रहीम डेरे में महिलाओं का यौन शोषण करता है। 
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डेरा प्रमुख को यह शक था कि इस पत्र को प्रसारित करने में रंजीत सिंह की भूमिका है। सीबीआई ने इसी के अनुरूप अपना केस तैयार किया था और लंबे चले ट्रायल के बाद आखिरकार सीबीआई न्यायालय में यह साबित करने में कामयाब हुई कि हत्या के लिए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ही जिम्मेदार है। सीबीआई अदालत ने माना था कि इस हत्या के लिए राम रहीम जिम्मेदार है जिसके चलते उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए रोहतक की सुनारिया जेल भेज दिया गया था। इससे पहले उसे साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। साथ ही राम रहीम को पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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