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गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को लौटाने होंगे 25 लाख रुपये

Wed, 17 Nov 2021 01:51 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 01:51 AM IST
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Gupta Builders and Promoters Pvt Ltd will have to return Rs 25 lakh
चंडीगढ़। बड़ी राशि लेकर समय पर प्लॉट नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक चंडीगढ़ ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ लौटाए। एक लाख रुपये मुआवजा और 35 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का भी निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर निर्देश का पालन न करने पर लौटाई जाने वाली राशि और मुआवजा की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा।
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शिकायतकर्ता गौरव शर्मा और उनकी पत्नी रीता शर्मा निवासी सेक्टर-71 मोहाली ने सेक्टर 34 चंडीगढ़ स्थित गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि उन्होंने गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट में एक सौ गज का प्लॉट लेने के लिए 23 अक्तूबर 2017 को प्लॉट बुक कराया। इसके लिए उन्होंने दो लाख रुपये अदा किए। कई किस्तों में उन्होंने कुल 25 लाख रुपये अदा किए।
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एग्रिमेंट के अनुसार प्लॉट का पजेशन 31 दिसंबर 2019 को दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता बिल्डर से कई बार मिले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
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