फतेहवीर की मौत के बाद जागी सरकार, पंजाब में बिना मंजूरी नहीं खोद सकेंगे बोरवेल
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बोरवेल में फंसकर जान गंवा चुके मासूम फतेहवीर की तरह अब किसी और मासूम की जान न जाए इसके लिए अब पंजाब में कोई भी बोरवेल खोदने से पहले सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।
यह जानकारी एक हलफनामे के माध्यम से पंजाब के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में सौंपी है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ताओं को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
मूलरूप से सुनाम निवासी और हाईकोर्ट के एडवोकेट रवनीत जोशी सहित अन्य दो और स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में फतेहवीर के बचाव कार्य की नाकामी की न्यायिक जांच और बचाव कार्य सही न होने के चलते हुई मौत के लिए संगरूर के डीसी सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने खासतौर पर फतेहवीर के बचाव कार्य के दौरान बड़ी संख्या में शामिल डेरा समर्थकों पर भी सवाल उठाए थे। याची ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 और फिर बाद में वर्ष 2013 में बोरवेल को लेकर सभी राज्यों को दिशा-निर्देश दिए थे जिनका पालन न होने के कारण ही मासूम फतेहवीर की जान गई है। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब के मुख्य सचिव से जवाब मांगा था।
मुख्य सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए विभिन्न विभागों को कई बार लिखा गया। साथ ही अब किसी मासूम की जान न जाए इसके लिए सभी डीसी ने अपने क्षेत्रों में ऐसे खुले बोरवेल का सर्वे किया और पूरे पंजाब में मौजूद ऐसे 1418 बोरवेल बंद कराए हैं।
साथ ही अब कोई भी नया बोरवेल खोदने से पहले सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके चलते अब कोई बोरवेल खुदने के बाद खुला रहकर किसी मासूम की मौत का कारण नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने इस हलफनामे पर अब याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने की छूट देते हुए सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी है।