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आर्म्स एक्ट में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा समेत पांच लोग बरी ,एक की पहले ही हो चुकी है मौत

Tue, 10 Dec 2019 10:25 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोपड़ (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोपड़ (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 10 Dec 2019 10:25 PM IST
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Gangster Dilpreet Baba acquitted in arms act case
दिलप्रीत बाबा आर्म्स एक्ट में बरी। - फोटो : अमर उजाला

अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कुलजीतपाल सिंह की अदालत ने गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा समेत पांच लोगों को इरादा ए कत्ल और आर्म्स एक्ट के छह साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। बरी हुए एक आरोपी मोहम्मद शकील की 15 अक्तूबर 2015 को मौत हो चुकी है इसके अलावा दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा, सुखप्रीत सिंह उर्फ सुक्खा, गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी, जगतार सिंह और मोहम्मद शकील बरी हो गए हैं। 

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मंगलवार को गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। सुखप्रीत सिंह उर्फ सुक्खा की बठिंडा जेल से और गगनदीप सिंह की लुधियाना जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। आरोपियों के खिलाफ थाना नूरपुरबेदी में 23 नवंबर 2013 को इरादा-ए-कत्ल और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर के तहत सुनवाई चल रही थी। 
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मामले में शिकायतकर्ता अजविंदर सिंह निवासी बेईहारा थाना नूरपुरबेदी जिला ने बयान दिए थे कि उसका और संगरूर के गांव नियामतपुर के रहने वाले गुरमीत सिंह का क्रशर का कारोबार है। 22 नवंबर 2013 की रात नूरपुरबेदी में वह अपने निजी काम के लिए अपनी फार्च्यूनर गाड़ी में आया था। काम खत्म करने के बाद नूरपुरबेदी से झज्ज चौक की तरफ जाते समय उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने गुरमीत को गाड़ी चलाने के लिए कहा।
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वह साथ वाली सीट पर बैठ गया। रात नौ बजे वे नूरपुरबेदी बस स्टैंड पर पहुंचे और दवाई लेने के लिए वह गाड़ी से उतरा तो रोपड़ की तरफ से पीछे से आई स्विफ्ट कार में सवार लोगों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गाड़ी में बैठे गुरमीत सिंह के दाएं कंधे में एक गोली लगी। इस मामले में गुरमीत सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 

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