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कोटकपूरा गोलीकांडः मोगा के पूर्व एसएसपी को मिली जमानत, लेकिन इस वजह से रहना पड़ेगा जेल में
Thu, 11 Apr 2019 10:17 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 11 Apr 2019 10:17 PM IST
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पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा
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फरीदकोट जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि बहिबल कलां गोलीकांड मामले में जमानत न मिलने के चलते अभी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
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जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़ी बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को पहले बहिबल कलां गोलीकांड मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जांच के आधार पर कोटकपूरा मामले में भी नामजद करके रिमांड पर लिया गया।
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अब वह दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद थे। बहिबल कलां मामले में उनकी जमानत को कुछ दिन पहले जिला अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उक्त मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर दाखिल की हुई थी।
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कोटकपूरा केस में नामजद किए जाने के बाद उन्होंने जिला अदालत में जमानत दायर की थी जिस पर एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक बहस हुई थी।
इस दौरान पूर्व एसएसपी के वकीलों ने कहा था कि यह केस घटना के तीन साल बाद दर्ज हुआ था जिसमें किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया था। बाद में राजनीतिक दबाव के चलते आरोपी बनाए जा रहे हैं। उधर सरकारी पक्ष ने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और इस केस में आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद जिला अदालत ने जमानत पर फैसले के लिए गुरुवार का दिन तय किया था।