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धुंध में वाहन चलाने वालों के लिए है ये नया फरमान
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 31 Dec 2013 01:42 PM IST
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धुंध के मौसम में सड़क पर होनेवाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि निर्देशों के अनुसार वाहन की हेडलाइट को हाइबीम पर न रखें। सड़कों के किनारे बनी पीली और सफेद लाइन को देखकर आसानी से गाड़ी चलाई जा सकती है।
धुंध में अपने वाहन को उचित दूरी पर चलाएं। मुड़ने से पहले इंडीकेटर दें, जिससे गाड़ी के चालक को गति नियंत्रित करने का समय मिल सके।
पुलिस ने सभी वाहन चालकों को अपने वाहनों पर फॉग लाइट्स आवश्यक रूप से लगवाने के निर्देश दिए हैं। यह धुंध को काटने में मददगार साबित होती हैं।
हेडलाइट को बंद करके सिर्फ फॉग लाइटस जलाना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि दूर से आने वाले को अकेली फाग लाइट दिखाई नहीं देती।
धुंध हो तो चालक अपने वाहन को तेज गति से न चलाएं, धीमी गति से चलाकर न केवल खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।
धुंध के समय आगे चल रहे किसी वाहन को ओवरटेक न करे। जहां तक संभव हो अगर कोहरा पड़ रहा है तो सड़कों पर न निकलें, बहुत जरूरी हो तो कोहरे में वाहन लेकर जाएं।
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सभी वाहन मालिक और चालक अपने-अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर और रेडियम टेप अवश्य लगवाएं।
ट्रक, टैंपो चालक किसी भी होटल या ढाबे के आगे अपने वाहन को सड़क पर खड़ा न करें। वाहन को यदि सड़क किनारे खड़ा करना पडे़ तो उसके इंडिकेटर चालू रखें और पार्किंग लाइट जलाकर रखें। दुर्घटना होने पर तुरंत टोल-फ्री नंबर 1073 या 100 नंबर पर फोन द्वारा सूचित करें।
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