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Chandigarh News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

Fri, 26 Jan 2024 03:18 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jan 2024 03:18 AM IST
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Five years imprisonment for the person guilty of molesting a minor
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में युवक को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 21,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपी मुर्शीद को बुधवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी की यह घिनौनी हरकत समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए दोषी दया नहीं सजा का हकदार है। दोषी की पहचान डड्डूमाजरा निवासी मुर्शीद उर्फ मोनू (32) के रूप में हुई है। दोषी मूलरूप से उत्तरप्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 26 जुलाई 2022 को आरोपी मुर्शीद के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला...पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह चंडीगढ़ में अपने चाचा और चाची के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी थी। 12 अप्रैल 2021 को उसने सेक्टर-15 के एक स्कूल में दाखिला लिया था। अगस्त 2021 में उसने एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया। पार्लर का काम सीखने के लिए दोपहर 3 से रात 8 बजे तक जाया करती थी। मुर्शीद उसे पार्लर का काम भी सिखाता था। पार्लर का काम सिखाने के दौरान मुर्शीद ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके निजी अंगों को छुआ। उसने घटना के बारे में अपने क्लास टीचर को बताया, जिन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया। इसके बाद इसकी शिकायत सेक्टर-11 थाना पुलिस को दी गई। पीड़िता और मुर्शीद का मेडिकल कराया गया। इसके बाद मुर्शीद को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया।
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