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हाईकोर्टः अब दिवाली पर सिर्फ दो घंटे मिलेंगे पटाखे चलाने को, इन त्योहारों को मिले 35 मिनट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 01 Nov 2018 09:07 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दिवाली और गुरुपर्व के दिन पटाखे चलाने का समय बदल दिया है। अब लोगों को पटाखे चलाने के लिए 3 घंटे के स्थान पर केवल 2 घंटे का ही समय मिलेगा। इन दोनों पर्व के अतिरिक्त हाईकोर्ट ने क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित कर दिया है।
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हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोग अब दीवाली और गुरुपर्व पर लोगों को शाम साढे़ सात बजे से साढे़ नौ बजे के स्थान पर 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को हाईकोर्ट में मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था। इससे पहले हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी में साढे़ 6 से साढे़ 9 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी थी।
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बुधवार को सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता की तरफ से दायर अप्लीकेशन पर मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा दिवाली पास में है इसलिए ग्रीन क्रैकर्स को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकेगा लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश दिए कि स्कूलों व अलग-अलग संस्थाओं में छात्रों-लोगों को ग्रीन दिवाली के प्रति जागरूक करें।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने क्रिसमस और नए साल के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने क्रिसमस और नए साल की रात 11 बजकर 55 मिनट से साढे़ 12 बजे तक पटाखे जलाने की छूट दे दी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।